
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खडपीठ द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक कल (बुधवार) तक जारी रहेगी। नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दािऽल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खडपीठ ने यह आदेश दिया है।मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने की मांग की गई थी जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था।कोर्ट के आदेश के बाद अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि सरकार के कोर्ट में पक्ष रऽने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना सप्ताह के अंत तक घोषणा कर सकता है।17 नगर निगम में मेयर पद के लिए 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसमें 2 सीटों में एक सीट महिला के लिए रिजर्व की गई है। जबकि नगर निगम में 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव में इस बार 762 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें 17 नगर निगम और 200 नगरपालिका शामिल है। जबकि 545 सीट पर नगर पंचायतों में चुनाव होना है।